
देहरादून 7 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, रोजगार, श्रमिक हित, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत ढांचे, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
लामाचौड़ में हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि
कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता के अनुसार करीब 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे हाईकोर्ट के लिए आवश्यक न्यायिक आधारभूत ढांचे के विकास का रास्ता साफ होगा।
सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा अनुदान
राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना में शामिल किया गया है। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। पहले वर्ष में करीब 2128 पशुपालकों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला-पुरुष को समान वेतन जैसे प्रावधान लागू होंगे।
इसी तरह उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध निस्तारण, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों और हड़ताल-तालाबंदी की प्रक्रिया के साथ श्रमिक री-स्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है।
एससी-एसटी छात्रावासों के संचालन की नई नियमावली
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इससे छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन, शैक्षणिक वातावरण और सर्वांगीण विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 पद
गौलापार, हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा तकनीकी और सहायक पदों के लिए आउटसोर्स व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन किए जाने को मंजूरी दी है। इससे हरिद्वार की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ईको टूरिज्म और पेयजल योजनाओं को भी बढ़ावा
ईको टूरिज्म के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन किया गया है। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत किया जा सके।
वहीं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग और ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को योजनाओं के हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा जीएसटी अधिनियम में केंद्र के अनुरूप संशोधन के लिए अध्यादेश लाने, वन विकास निगम में स्केलर भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा लागू करने और सहकारी समिति नियमावली से कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाने सहित कई अन्य फैसले भी लिए गए।
कैबिनेट के इन निर्णयों से सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालकों की आय, श्रमिक अधिकार, शिक्षा, खेल, न्यायिक ढांचे, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई है।







