
जिले में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, समय सीमा से पहले सत्यापन कराने की अपील
देहरादून 8 अगस्त ।घरेलू गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने 15 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई, उन्हें भविष्य में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गैस कंपनियों और आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय सीमा से पहले ई-केवाईसी पूरी कराने की अपील की है।
अधिकारियों के अनुसार ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर संबंधित गैस कनेक्शन को निष्क्रिय श्रेणी में रखा जा सकता है। इससे घरेलू श्रेणी के तहत मिलने वाले लाभ प्रभावित हो सकते हैं और नियमानुसार उपभोक्ता को व्यावसायिक श्रेणी के सिलेंडर की दरों के अनुसार शुल्क देना पड़ सकता है।
घरेलू गैस कनेक्शनों का आधार आधारित सत्यापन फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान करने तथा गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इससे वास्तविक उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अपडेट करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। पीएनजी और एलपीजी दोनों प्रकार के कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं का डाटा भी इस प्रक्रिया के तहत बेहतर तरीके से चिन्हित किया जा सकेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी, गैस एजेंसी संचालक और गैस कंपनियों के अधिकारी लगातार उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा कई गैस कंपनियों के मोबाइल ऐप और अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। कुछ मामलों में घर तक सिलेंडर पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मियों के माध्यम से भी सत्यापन कराया जा सकता है।
अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 15 अगस्त से पहले ई-केवाईसी जरूर करा लें, ताकि भविष्य में गैस सिलेंडर की आपूर्ति से संबंधित किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।






