हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में फायरिंग करने के आरोप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित

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बिना अनुमति कार्यालय में हथियार लाने और फायर करने का आरोप, परिवहन आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से की कार्रवाई

देहरादून 02 सितंबर। हल्द्वानी स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में कथित रूप से फायरिंग करने के मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त उत्तराखंड ने मामले को गंभीर मानते हुए यह कार्रवाई की है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी निलंबन आदेश के अनुसार, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हल्द्वानी की आख्या में बताया गया कि महेंद्र सिंह नेगी एक सितंबर 2026 को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय में हथियार लेकर आए थे। आरोप है कि उन्होंने शाम करीब 3:40 बजे कार्यालय के कर पंजीयन अनुभाग के बाहर हथियार से फायर किया।
आदेश के अनुसार घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया तथा राजकीय कार्य भी बाधित हुआ। परिवहन विभाग ने इसे उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) और 3(2) का उल्लंघन माना है।
मामले में लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए परिवहन आयुक्त ने अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 4(1) के तहत महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह राशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर होगी और उस पर देय महंगाई भत्ता भी मिलेगा।
इसके अलावा अन्य प्रतिकर भत्तों का भुगतान निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को प्रमाणित करना होगा कि वह निलंबन अवधि के दौरान किसी अन्य सेवा, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।
परिवहन आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आरोप गंभीर हैं और स्थापित होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ दीर्घ शास्ति की कार्रवाई की जा सकती है।

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