राशन कार्डों की आय सीमा होगी संशोधित : रेखा आर्या

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देहरादून, 17 जून। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्डों के लिए निर्धारित आय मानकों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। बुधवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान आय सीमा काफी पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण पात्र लोगों को राशन कार्ड बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मंत्री ने इस संबंध में एक समिति गठित कर आय मानकों की व्यापक समीक्षा करने तथा सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवंबर माह से लंबित लाभांश अगले एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके बाद भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।
बैठक में राशन विक्रेता संगठन ने राज्य खाद्य योजना के तहत वर्तमान 50 रुपये लाभांश को बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए और मैन्युअल रजिस्टर रखने की व्यवस्था समाप्त की जाए।
मंत्री ने बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए विभाग द्वारा नया सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। इसके प्रभावी संचालन के लिए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र से दो विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को बुलाया गया है।
चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन माह का राशन अग्रिम रूप से उचित दर की दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए।
एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा के दौरान मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं से भी कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
बैठक में राशन विक्रेताओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा योजना लागू करने पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति गठित कर विभिन्न बीमा कंपनियों से बातचीत करने के निर्देश दिए। इस विषय पर विभाग की अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

खाद्य मंत्री ने कहा कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसके नाम पर राशन लिया जा रहा है। इसे रोकने के लिए शासनादेश में संशोधन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मृतक का नाम राशन कार्ड से नहीं हटाने पर राशन की रिकवरी के साथ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाएगा।
बैठक में खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी, राशन विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी सहित सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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