नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अगस्त तक शत-प्रतिशत अनुपालन के निर्देश

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

देहरादून 17 जून। राज्य में लागू नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव शैलेश बगोली ने की। बैठक में पुलिस, कारागार, न्यायपालिका, अभियोजन तथा फॉरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

समीक्षा के दौरान गृह सचिव ने सभी संबंधित विभागों को अगस्त 2026 के अंत तक राज्यभर में नवीन आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रियान्वयन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं विशेष कदम उठाने पर जोर दिया।
गृह सचिव ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देने, ई-एफआईआर प्रणाली के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने तथा एफआईआर की विवेचना और निस्तारण में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से 60 और 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों के निस्तारण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।बैठक में सभी ऑनलाइन प्रणालियों के एकीकरण पर भी जोर दिया गया। गृह सचिव ने “एक डेटा, एक प्रविष्टि” के सिद्धांत को लागू करने के निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने की आवश्यकता बताई।
इसके अलावा जेल एवं कारागार विभाग को निर्देश दिए गए कि बंदियों की शत-प्रतिशत न्यायालयीन पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित की जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।
बैठक के अंत में गृह सचिव ने सभी संबंधित विभागों को जारी निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नवीन आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन राज्यभर में सुनिश्चित हो सके।

Leave a Comment

और पढ़ें