देहरादून 19 नवंबर। राज्य सरकार ने बुधवार को बड़ा निर्णय लेते हुए राज्याधीन सेवाओं में छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू कर दी है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड में यथावत लागू है) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत जारी आदेश के प्रभावी होते ही आगामी छह माह तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
Author: Day Night Khabar
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