एक अक्टूबर से छह माह तक राशन न लेने वाले कार्ड होंगे स्वतः निष्क्रिय

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चंपावत, 14 सितंबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक अक्टूबर 2026 से राशन कार्डों की स्वतः निष्क्रियकरण प्रणाली लागू होगी। इसके तहत लगातार छह माह तक खाद्यान्न नहीं लेने वाले राशन कार्डों को ‘साइलेंट राशन कार्ड’ के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ऐसे कार्डों को निष्क्रिय करने से पहले लाभार्थियों को ई-केवाईसी और क्षेत्रीय सत्यापन का अवसर दिया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह की 21 तारीख को उन राशन कार्डों को चिन्हित किया जाएगा, जिन पर लगातार छह माह तक खाद्यान्न प्राप्त करने का कोई सफल लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है। चिन्हित कार्ड अगले माह की एक तारीख को स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राशन कार्डों को स्थायी रूप से हटाने से पहले 90 दिन की अवधि में ई-केवाईसी और क्षेत्रीय सत्यापन पूरा करने का अवसर दिया जाएगा। इसलिए पात्र राशन कार्ड धारकों को समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
छह माह से खाद्यान्न नहीं लेने वाले कार्डों के अलावा आधार आधारित मिलान के माध्यम से डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय भंडार में उपलब्ध आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। किसी राशन कार्ड या लाभार्थी को निष्क्रिय किए जाने पर कार्ड मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी राशन कार्ड धारकों से अपने कार्ड से संबंधित जानकारी अद्यतन रखने, समय पर ई-केवाईसी और क्षेत्रीय सत्यापन कराने तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय रखने की अपील की है, ताकि विभागीय सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सकें और पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।

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