उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत नियमावली लागू

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

देहरादून 11 सितंबर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की एकीकृत नियमावलियां लागू कर दी हैं।

गुरुवार को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार—

‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ गृह विभाग के अधीन वेतन लेवल-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल (लेवल-6), वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी आदि पदों पर लागू होगी।

‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी, अग्निशामक, बंदीरक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय/विधान भवन रक्षक (वेतन लेवल-3) के पदों पर भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई नियमावलियां राज्य के युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करेंगी और साथ ही राज्य की सुरक्षा एवं सेवा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगी।

Leave a Comment

और पढ़ें