प्रदेश में पंजीकृत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल की अवधि वर्ष 2027 तक तीन गैस सिलेंडर रिफिल निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी मनोज शाह ने बताया कि *इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी अंत्योदय राशन कार्ड होना अनिवार्य होगा।

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देहरादून (अनिल भट्ट)28 नवंबर।

प्रदेश में पंजीकृत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल की अवधि वर्ष 2027 तक तीन गैस सिलेंडर रिफिल निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी मनोज शाह ने बताया कि *इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी अंत्योदय राशन कार्ड होना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी चार महीने में गैस सिलेंडर रिफिल नहीं खरीदता है तो लाभार्थी का उसे 4 महीने में एक निशुल्क रिफिल कोटा समाप्त (लैप्स) हो जाएगा।*
अंत्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा प्रत्येक 4 महीने में एक निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल प्राप्त करने हेतु पहले गैस सिलेंडर रिफिल का पूरा मूल्य गैस एजेंसी में जमा कर गैस सिलेंडर रिफिल प्राप्त किया जाएगा तत्पश्चात ही गैस सिलेंडर रिफिल की धनराशि की प्रतिपूर्ति संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से की जाएगी।
विभाग द्वारा तेल कंपनियों को अंत्योदय राशन कार्ड धारकों लाभार्थी को चार माह में एक गैस सिलेंडर रिफिल निशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि एडवांस के रूप में दी जाएगी। तेल कंपनियों द्वारा लाभार्थियों को निशुल्क वितरित किए गए गैस सिलेंडर रिफिल का विवरण हस्तांतरित धनराशि का विवरण तथा विशेष धनराशि का विवरण विभाग के साथ हर चार माह का चक्र समाप्त होने के बाद साझा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निशुल्क गैस प्राप्त करने वाले अंत्योदय राशन कार्ड धारकों जिनको भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 300 रुपए प्रति (परिवर्तनीय) सिलेंडर की सब्सिडी दी जा रही है, को घटाते हुए गैस सिलेंडर रिफिल की अवशेष धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अवशेष अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को वर्तमान दर के अनुसार 822 रुपए (परिवर्तनीय) प्रति गैस सिलेंडर रिफिल की धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

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