रानीपोखरी में युवती को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला, कोर्ट ने चारों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
देहरादून 25 अक्टूबर । रानीपोखरी थाना क्षेत्र में युवती का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के मामले में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों को आगरा जेल से वारंट बी पर दून लाया गया था, जहां साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए।
रानीपोखरी निवासी एक युवती के परिजनों ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अब्दुर रहमान नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 58/2025, धारा 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच में सामने आया कि अब्दुर रहमान उर्फ रूपेंद्र सिंह के साथ एस.वी. कृष्णा उर्फ आयशा माहेनूर, अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह और अबु तालिब नामक व्यक्ति भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। ये सभी आरोपी पहले से ही आगरा में धर्मांतरण के एक अन्य प्रकरण में गिरफ्तार थे।
रानीपोखरी पुलिस ने अदालत से वारंट बी जारी कराकर चारों आरोपियों को आगरा जेल से दून बुलवाया। शनिवार को आगरा पुलिस ने सभी को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां उपलब्ध दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया।
अभियुक्तों में दिल्ली, गोवा, देहरादून और मुजफ्फरनगर के निवासी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण से संबंधित डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। मामले की गहन जांच अभी जारी है।









