एम्स ऋषिकेश के 46 कर्मचारियों को मिला ₹40 लाख का ग्रेच्युटी लाभ

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

देहरादून, 3 जुलाई 2026। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) संगठन के कार्यालय, उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), देहरादून द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत विशेष कैंप बैठक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य एम्स ऋषिकेश के कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित ग्रेच्युटी मामलों का त्वरित निस्तारण करना था।

विशेष कैंप की अध्यक्षता उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), देहरादून ने अपीलीय प्राधिकारी के रूप में की। इस दौरान एम्स ऋषिकेश से संबंधित करीब नौ माह से लंबित 169 अपीलों पर सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान 46 अपीलों का कर्मचारियों के पक्ष में निस्तारण किया गया, जिससे उन्हें लगभग 40 लाख रुपये की वैधानिक ग्रेच्युटी का लाभ मिला। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।बैठक के दौरान संबंधित ठेकेदार एम/एस प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज तथा उसके प्रतिनिधियों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। अपीलीय प्राधिकारी ने समय पर ग्रेच्युटी भुगतान, वैधानिक अभिलेखों का समुचित रखरखाव और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
ठेकेदार ने प्राधिकरण को आश्वस्त किया कि भविष्य में सभी पात्र कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दावों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा तथा अधिनियम के सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Leave a Comment

और पढ़ें