चम्पावत 23 मई ।
पूर्व पंजीकृत विवाहों के लिए यू.सी.सी में निःशुल्क पंजीकरण की अवधि समाप्ति की ओर
जिलाधिकारी चम्नपावत नवनीत पांडे ने बताया कि तृतीय चरण में जारी रोस्टर के अनुसार जनपद चम्पावत के प्रत्येक विकास खंड में ग्राम पंचायतवार समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत आम नागरिकों के पंजीकरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 24 मई से 06 जून 2025 तक प्रत्येक निर्धारित दिवस को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 05 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।
शिविरों का आयोजन नागरिकों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) में किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेकर यू.सी.सी. में अपना पंजीकरण करा सकें। प्रत्येक शिविर स्थल पर विशेष पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
यूसीसी पंजीकरण शिविर तिथिवार ग्राम पंचायत सूची:
24 मई: तामली, फागपुर, रौंसाल, गोशनी, बाराकोट
26 मई: मनिहारगोठ, ज्ञानखेड़ा, मडलक, देवीधुरा, बरदाखान
27 मई: मंच, चंदनी, चमलदेव, जनकाण्डे, वल्सों
28 मई: बिरगुल, आमनी, दिगालीचौड़, पाटी, मऊ
29 मई: नायकगोठ, बनबसा, किमतोली, चौड़ापित्ता, छन्दा/रेगड़ू
30 मई: कोटअमोड़ी, गुदमी, भिंगराड़ा, सिंगदा, पुल्ला
31 मई: टनकपुर, पचपकरिया, चौमेल, कमलेख, बन्तोली, गल्लागाँव
02 जून: मोहनपुर, भजनपुर, कुनाडी, गागर, तल्ला बापरू
03 जून: बमनपुरी, छतकोट, बिन्डातिवारी, क़िमाड़, मल्ला बापरू
04 जून: हरम, दियूरी, टुनकाण्डे, मूलाकोट, गल्लागाँव
05 जून: खटोली मल्ली, सिफ्टी, डुंगरालेटी, मछियाड़, गुमौद
06 जून: रमैला, बाजगाँव/मारागाँव, कानीकोट
अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों का विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो, उनसे समान नागरिक संहिता के लागू होने की तिथि 27 जनवरी 2025 से 06 माह तक उपरोक्त पंजीकरण/अभिस्वीकृति शुल्क नही लिया जाएगा। यह अवधि अब समाप्ति की ओर है। अतः ऐसे नागरिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि से पूर्व अपना निःशुल्क पंजीकरण अवश्य करा लें।
इसके साथ साथ जिलाधिकारी श्री पांडे ने जनपदवासियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मई 2025 तक अधिक से अधिक संख्या में समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक दस्तावेजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक भागीदारी है।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि 31 मई तक जिस ग्राम पंचायत में सर्वाधिक नागरिक यू.सी.सी. के तहत पंजीकरण कराएंगे, उस ग्राम पंचायत को ₹5 लाख की विशेष विकास प्रोत्साहन योजना से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रोत्साहन पंचायत को स्थानीय विकास कार्य जैसे सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार हेतु उपयोगी सिद्ध होगी। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे समय रहते पंजीकरण कर, अपनी ग्राम पंचायत को यह सम्मान दिलाने में सहयोग करें।
पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज: पत्नी एवं पति की पासपोर्ट साइज फोटो। विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो। शादी का कार्ड (यदि हो तो)। आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाईल नम्बर। उत्तराखण्ड में निवास की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :- स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र/ राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र/बिजली /पानी का बिल (कम से कम एक वर्ष से पुराना) / किरायानाम किराएदार सत्यापन के साथ (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) / राज्य/केन्द्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या। आयु के प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :-जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट / वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स / विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी./ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट / जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति /राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख / सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। विवाह उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।







