
प्राधिकरण का सख्त संदेश—नियम तोड़ने वालों को नहीं मिलेगी छूट
देहरादून/मसूरी 7 सितंबर। मसूरी के अपर माल रोड स्थित रॉक स्टोन में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित निर्माण के मामले में नियमानुसार वाद दायर कर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की गई थी। पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
एमडीडीए के अनुसार रॉक स्टोन में संजय मेहरोत्रा और राजीव मेहरोत्रा की ओर से किए गए निर्माण को अनधिकृत पाए जाने के बाद उत्तराखंड में लागू उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।
प्राधिकरण ने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रस्तुत प्रतिउत्तर का नियमानुसार परीक्षण किया गया, लेकिन निर्माण को नियमों के अनुरूप ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला। इसके बाद ध्वस्तीकरण के आदेश पर कार्रवाई की गई।
संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण को लेकर सख्ती
अपर माल रोड मसूरी के महत्वपूर्ण और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। एमडीडीए ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों, स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमतियों का पालन करना अनिवार्य है।
प्राधिकरण के अनुसार मसूरी की भौगोलिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए अनियोजित और अनधिकृत निर्माण गंभीर विषय है। पर्यटन नगरी में बढ़ते निर्माण दबाव के बीच नियमों और स्वीकृत मानचित्रों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
नियोजित विकास प्राथमिकता : बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण की प्राथमिकता देहरादून और मसूरी क्षेत्र में नियोजित एवं नियमबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्माणकर्ता के लिए स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित मानकों और प्रचलित नियमों का पालन आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि रॉक स्टोन प्रकरण में संबंधित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है।
उन्होंने कहा कि मसूरी की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए अनधिकृत निर्माण को किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। जहां भी निर्माण नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां प्रचलित अधिनियम और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि रॉक स्टोन, अपर माल रोड के मामले में अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य कानून के प्रावधानों का निष्पक्ष रूप से पालन कराना है। विकास क्षेत्र में बिना स्वीकृति अथवा नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
एमडीडीए अधिकारियों ने निर्माणकर्ताओं से भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करने की अपील की है।








