जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत पदों हेतु सामान्य निर्वाचन की घोषणा, आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

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चम्पावत 07 अगस्त 2025।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख पदों पर सामान्य निर्वाचन-2025 की घोषणा कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन तिथि 07 अगस्त 2025 से लागू मानी जाएगी, तथा मतगणना पूर्ण होने तक सभी संबंधित जनपदों की जिला एवं क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।

जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

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