विवाह समारोह में अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेण्डर आवंटित किये जाने के निर्देश दिए हैं

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देहरादून 7 अप्रैल । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन से विवाह समारोह हेतु अधिकतम 02 व्यावसायिक सिलेण्डर आवंटित किये जाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने समस्त उप जिलाधिकारी ,क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिये कि विवाह समारोह हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित को गैस एजेन्सी के माध्यम से अधिकतम 02 व्यावसायिक सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाय। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आवेदन पत्र के साथ रूपये 10/- का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, शादी का कार्ड एवं आधार कार्ड अवश्य प्राप्त किया जाय। व्यावसायिक सिलेण्डर अस्थायी रूप से दिये जा रहे हैं जिन्हे उपयोग करने के उपरान्त आवेदनकर्ता को सम्बन्धित गैस एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना होगा। जनपद देहरादून में अभी तक इस हेतु कुल 75 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें व्यवसायिक सिलेण्डर दिये जाने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।
सम्बन्धित गैस एजेंसियों को अस्थायी कनेक्शन दिये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये गैस एजेंसियों को 10 प्रतिशत व्यावसायिक सिलेण्डर स्टाक में इस हेतु रखे जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।साथ ही छोटे दुकानदारों,विद्यार्थी,श्रमिकों का गैस की परेशानी न हो इस हेतु सम्बन्धित गैस एजेंसियों को 05 किलोग्राम के गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आयल कम्पनियों को अधिक से अधिक व्यावसायिक सिलेण्डर एवं 05 किलो ग्राम के गैस सिलेण्डर गैस एजेन्सियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिला प्रशासन में सभी आवेदनकर्ताओं से अनुरोध किया कि विवाह समारोह से 10 से 12 दिन पूर्व सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन करें जिससे समय से सम्बन्धित गैस एजेन्सियों को निर्देश दिये जा सके।

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