देहरादून 22 नवम्बर ।उत्तराखंड पेयजल निगम में करीब आठ वर्षों से चल रही भारी वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने सीएजी (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि वर्ष 2016 से मई 2024 तक निगम में लगभग 2660 करोड़ 27 लाख रुपये की गड़बड़ियाँ दर्ज की गई हैं। नेगी ने आरोप लगाया है कि यह केवल अनियमितता नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से किया गया संगठित आर्थिक अपराध है।
नेगी के अनुसार वर्ष 2017-18 और 2018-19 में पेयजल निगम का कोई ऑडिट नहीं हुआ, जो निगम अधिनियम और वित्तीय नियमों का खुला उल्लंघन है। सीएजी रिपोर्ट में विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं के आंकडो में 2016-17 : 92.41 करोड़ रुपये ,2019-20 : 656.05 करोड़ रुपये,2020-21 : 829.90 करोड़ रुपये,2021-22 : 43.48 करोड़ रुपये,2022-23 : 96.99 करोड़ रुपये,2023-24 : 803 करोड़ रुपये
2024-25 (मई तक) : 38.41 करोड़ रुपये शामिल है ।
नेगी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान 829.90 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता होना शासन और मानवता दोनों के प्रति गंभीर असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दर्जनों ठेकेदारों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया, फिर भी विभाग ने न कोई नोटिस जारी किया और न ही कार्रवाई की। कई मामलों में बिना कार्य पूर्ण कराए और बिना बैंक गारंटी जमा कराए ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। कई निर्माण कार्यों में रॉयल्टी नहीं ली गई और गुणवत्ता बेहद निम्न पाई गई, जिसे नेगी ने “नियमों की खुली अनदेखी और भ्रष्टाचार की मिसाल” बताया।
उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी गंभीर गड़बड़ियों के बावजूद सीएजी रिपोर्ट आज तक विधानसभा में पेश नहीं की गई। उनके अनुसार रिपोर्ट को दबाने का उद्देश्य दोषियों को बचाना और घोटाले को छिपाना है।
अधिवक्ता नेगी ने मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायत पत्र में इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति, एसआईटी, विजिलेंस या सीबीआई से कराने की मांग की है ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। नेगी ने कहा कि यह केवल वित्तीय भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के कर के पैसों की खुली लूट है। उनके अनुसार 2660 करोड़ रुपये का कथित घोटाला उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक अपराध प्रतीत होता है, इसलिए दोषियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
Author: Day Night Khabar
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