अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का बुलडोजर, 60-65 बीघा जमीन पर कार्रवाई

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डोईवाला में पांच स्थानों पर ध्वस्तीकरण, मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर दो प्रतिष्ठान सील

देहरादून 2 नवंबर। अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने डोईवाला क्षेत्र में पांच स्थानों पर करीब 60 से 65 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने पर दो प्रतिष्ठानों को सील किया गया।

एमडीडीए की टीम ने घिसरपट्टी, बुल्लावाला मार्ग, कुड़कावाला और काम्बोज कॉलोनी समेत डोईवाला क्षेत्र में कार्रवाई की। घिसरपट्टी में राजू, बाबू, रोशन और मुकुल तोमर की ओर से करीब 15 से 20 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। बुल्लावाला मार्ग पर कुड़कावाला स्थित बीएसएफ हाउस के पास इमरान और अन्य की करीब 10 बीघा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई हुई।

भगत सिंह कॉलोनी, गली नंबर छह, बुल्लावाला में बलदेव सिंह की करीब पांच बीघा भूमि और काम्बोज कॉलोनी में नत्थी सिंह, यशपाल, हेमंत पंचोली एवं अन्य की करीब 30 से 35 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। इन स्थानों पर बिना स्वीकृत ले-आउट और आवश्यक अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी।

दो व्यावसायिक निर्माण सील

एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग के साथ व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की। मैगी प्वाइंट में जगदीश चौहान के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। वहीं, पुरुकुल रोड स्थित ईडन वेलनेस एंड हॉस्पिटेलिटी में संजीव बोहरा की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध प्लॉटिंग और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, स्वीकृत ले-आउट और आवश्यक अनुमतियों की जांच करने की अपील की।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिना अनुमति प्लॉटिंग और स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण करने वालों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी।

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