09 मई को देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत

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देहरादून। जिला विधिक प्राधिकरण देहरादून के तत्वावधान में आगामी 09 मई 2026 को जनपद देहरादून मुख्यालय सहित सभी बाह्य न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) सीमा Seema डुगराकोटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक एवं पारिवारिक वाद, चेक बाउंस प्रकरण, वसूली, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम विवाद, उपभोक्ता फोरम के मामले तथा प्री-लिटिगेशन वादों का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लंबित शमनीय प्रकृति के Motor Vehicles Act के चालानों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसमें निर्धारित शुल्क जमा कर बिना अतिरिक्त खर्च के मामलों का समाधान संभव होगा।
शमनीय मामलों में तेज गति से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस या परमिट के वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट या हेलमेट वाहन चलाना, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, अधिक हॉर्न बजाना, आपातकालीन वाहनों को पास न देना तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले शामिल हैं। हालांकि शराब पीकर वाहन चलाने और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने जैसे मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
लोक अदालत की विशेषता यह है कि इसमें निस्तारित मामलों पर कोई न्यायालय शुल्क नहीं देना होता। यदि पहले से शुल्क जमा किया गया है तो वह नियमानुसार वापस किया जाता है। लोक अदालत के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं तथा इनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि जिनके मामले देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला , चकराता और मंसूरी ने के न्यायालयों में लंबित हैं, वे 09 मई 2026 से पहले संबंधित न्यायालय में राजीनामे के आधार पर निस्तारण के लिए आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाएं।
राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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