शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समय

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देहरादून, 2 जुलाई। उत्तराखंड सरकार शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त समय देने तथा स्थानांतरण एक्ट से छूट का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजेगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

बैठक में शिक्षकों के लंबित स्थानांतरण और पदोन्नति मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्थानांतरण और वरिष्ठता से जुड़े मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विभाग निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसे में स्थानांतरण एक्ट में छूट और समयवृद्धि का प्रस्ताव शासन स्तर से कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा, जिससे धारा-27 एवं अनुरोध श्रेणी के तहत रिक्त पद भरे जा सकें।
डॉ. रावत ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठता विवाद के चलते पदोन्नतियां भी लंबित हैं। यदि न्यायालय के निर्णय में अधिक समय लगता है तो अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाकर वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए अधिकारियों को अध्यादेश का प्रारूप तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे, एससीईआरटी और डायट के नए ढांचे एवं नियमावली के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर जर्जर विद्यालयों के प्रस्ताव मंगाने, सभी विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण एवं शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को नियमानुसार जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।

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