
देहरादून, 6 जून। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने सेलाकुई क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए चालान किए गए और अर्थदंड वसूला गया।
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने थाना सेलाकुई पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर माया इंस्टीट्यूट सहित अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास निरीक्षण किया। अभियान के दौरान कुल 35 दुकानों की जांच की गई, जिनमें से 25 तंबाकू विक्रेता कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए।
निरीक्षण में कई दुकानदार शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचते मिले। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ऐसे तंबाकू उत्पाद भी पाए गए जिन पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी चित्र अंकित नहीं थे। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए कुल 2,610 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। साथ ही बिना निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों का विक्रय भी कानूनन अपराध है। विभाग ने व्यापारियों से नियमों का पालन करने तथा युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने में सहयोग की अपील की है।
अभियान में पुलिस उप निरीक्षक कृपाल सिंह, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जिला सलाहकार अर्चना उनियाल, सामाजिक कार्यकर्ता रेखा और अनुराग उनियाल सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही।








