महिलाओं की पदोन्नति कोटा बढ़ा – स्वास्थ्य कर्मियों को पारस्परिक तबादले की सौगात
यूसीसी ऑनलाइन विवाह पंजीकरण नियमों में भी संशोधन, विधानसभा विशेष सत्र की तैयारी तेज
देहरादून 13 अक्टूबर ।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, आवास, यूसीसी और विधानसभा सत्र से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1. सुपरवाइजर सेवा नियमावली में संशोधन – आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए बढ़ा पदोन्नति कोटा
कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी।
अब तक सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे।
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है। इस कारण मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 10% पदोन्नति कोटा को भी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कोटे में शामिल कर दिया गया है। अब यह कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
2. रायपुर क्षेत्र में ‘फ्रीज जोन’ में आंशिक संशोधन – छोटे मकानों और दुकानों को मंजूरी
कैबिनेट ने रायपुर और उसके आसपास के उस क्षेत्र में, जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, फ्रीज जोन में आंशिक संशोधन किया। अब इन क्षेत्रों में लो डेंसिटी हाउस (छोटे घर) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसके मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
3. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जीवन में एक बार पारस्परिक तबादले की अनुमति
कैबिनेट ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी।
अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे।
नए स्थान पर उन्हें संबंधित जनपद कैडर में सबसे जूनियर माना जाएगा।
इसके अलावा पर्वतीय से पर्वतीय और मैदानी से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण की अनुमति दी गई है। इसके मानक विभाग तैयार करेगा।
4. समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण में संशोधन को मंजूरी दी।
अब आधार कार्ड के साथ-साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए भी पहचान दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।
इनमें –
नेपाली एवं भूटानी नागरिकों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र,
182 दिन से अधिक भारत में प्रवास पर नेपाली/भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र,
तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र शामिल हैं।
5. राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी।
6. विधानसभा सत्रावसान के निर्णय को लिया गया संज्ञान में
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विधानसभा सत्रावसान के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया।
7. विशेष सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को
राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित होने वाले उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया।
8. उपक्रमों को लाभांश का 15% राज्य सरकार को देना होगा
कैबिनेट ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर पश्चात लाभ (Profit After Tax) का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देने का निर्णय लिया ।








