जनपद चम्पावत में समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत पंजीकरण हेतु ग्राम पंचायतवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

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चम्पावत 19 अप्रैल ।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में, जनपद चम्पावत के प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम पंचायतवार समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत आम नागरिकों के पंजीकरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

जनपद चम्पावत में शिविर दिनांक 21 अप्रैल, 2025 से 06 मई, 2025 के बीच प्रत्येक निर्धारित दिवस को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।

शिविरों का यह आयोजन नागरिकों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेकर अपना पंजीकरण करा सकें ।

प्रत्येक शिविर स्थल पर विशेष पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जो पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

21 अप्रैल को तामली, रौंसाल, खेतीखान, बापारू
22 अप्रैल को मंच, मडलक, देवीधुरा, बराकोट
23 अप्रैल अमोड़ी, रीठाखाल, बरदाखान
24 अप्रैल बिरगुल, अनर्पा, वल्सों
25 अप्रैल फागपुर, डुंगरालेटी, तिमलागुंठ
26 अप्रैल मनहारगोठ, चमदेवल, गागर
28 अप्रैल ज्ञानखेड़ा, दिगालीचौड़, चौडाकोट
29 अप्रैल चंदनी, किमतोली, पाटी
30 अप्रैल तरकुली,पुल्ला, मुलाकोट
01 मई नायकगोठ,पाटन,चौडापित्ता
02 मई बनबसा,चौमेल, भिगंराडा
03 मई कोटअमोड़ी, कमलेख
05 मई गुदमी,टाक
06 मई चिलनियां

शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायतवार सम्बन्धित ग्राम के जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) केन्द्र में किया जायेगा।

जनपद के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण कराएं।

आवश्यक दस्तावेज-

पत्नी एवं पति की पासपोर्ट साइज फोटो। विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो। शादी का कार्ड (यदि हो तो)। आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाईल नम्बर। उत्तराखण्ड में निवास की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :- स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र/ राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र/बिजली /पानी का बिल (कम से कम एक वर्ष से पुराना) / किरायानाम किराएदार सत्यापन के साथ (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) / राज्य/केन्द्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या। आयु के प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :-
जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट / वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स / विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी./ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट / जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति /राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख / सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। विवाह उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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