चम्पावत 21 अप्रैल।
समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत पंजीकरण हेतु ग्राम पंचायतवार शिविरों का किया जा रहा है आयोजन
जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशानुसार जनपद चम्पावत के प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम पंचायतवार समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत आम नागरिकों के पंजीकरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार उक्त शिविर 21 अप्रैल, 2025 से 06 मई, 2025 के बीच प्रत्येक निर्धारित दिवस को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक आयोजित किए जा रहे है।निर्धारित रोस्टर के अनुसार *सोमवार 21 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत तामली, रौशाल, खेतीखान तथा बापरू के सीएससी सेंटर में नागरिकों का यूसीसी पंजीकरण किया गया।शिविरों का आयोजन नागरिकों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेकर यूसीसी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकें ।
सोमवार को ग्राम पंचायत तामली में आयोजित शिविर में 17 प्राप्त आवेदन के तहत कुल 11 पंजीकरण हुए। इसके अलावा ग्राम पंचायत रौशाल में कल पांच प्राप्त आवेदनों के तहत कुल 05 पंजीकरण हुए, ग्राम पंचायत खेतीखान में कुल प्राप्त पांच आवेदनों के अंतर्गत कुल 04 पंजीकरण हुए तथा ग्राम पंचायत बापरु में आठ प्राप्त आवेदनों के तहत यूसीसी के अंतर्गत कुल 08 पंजीकरण हुए। प्रत्येक शिविर स्थल पर विशेष पर्यवेक्षक अधिकारी की तैनाती की गयी है, जो पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे है।इसके अलावा निर्धारित रोस्टर के अनुसार 22 अप्रैल 2025 को मंच, मडलक, देवीधुरा व बराकोट में तथा 23 अप्रैल 2025 को अमोड़ी, रीठाखाल, बरदाखान में यूसीसी पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायतवार सम्बन्धित ग्राम के जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) केन्द्र में किया जायेगा। जनपद के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने- अपने ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण कराएं।
पंजीकरण के लिए पति पत्नी की पासपोर्ट साइज फोटो। विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो। शादी का कार्ड (यदि हो तो)। आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाईल नम्बर। उत्तराखण्ड में निवास की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :- स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र/ राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र/बिजली /पानी का बिल (कम से कम एक वर्ष से पुराना) / किरायानाम किराएदार सत्यापन के साथ (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) / राज्य/केन्द्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या। आयु के प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :-जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट / वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स / विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी./ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट / जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति /राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख / सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। विवाह उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।
21 अप्रैल को आयोजित होने वाले शिविर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मंच प्रेमचंद 9557117866, सीएससी केंद्र संचालक राहुल सिंह 9411701387 से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। वहीं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मडलक मनीष मेहरा 7078 220121 तथा सीएससी संचालक प्रकाश सिंह सामंत 9675 324 222, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी देवीधुरा मनोज सिंह 8979 809 170 तथा नवीन टम्टा 9690885607 व सीएससी संचालक मनोज सिंह खड़ायत 8650710841 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बाराकोट पूनम जोशी 7830144856 सीएससी संचालक हिमांशु जोशी 9456530594 से संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।
