हयात बार को डीएम के रिकमंड पर 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे कर दिया गया। हयात बार को 12 घंटे की अतिरिक्त समयअवधि को किया गया निरस्त : डीएम। रात्रि 11:00 बजे के बाद जनपद में कोई भी बार, पब, क्लब आदि संचालित नहीं होगी।